सबसे ज्यादा रिटर्न दिने वाली सरकारी स्कीम
1 अप्रैल, 2016 -30 जून, 2016: 8.6%
1 जुलाई, 2016 -30 सितंबर, 2016: 8.6%1 अक्टूबर, 2016-31 दिसंबर, 2016 : 8.5%
1 जुलाई, 2017-31 दिसंबर, 2017 : 8.3%
1 जनवरी, 2018- 31 मार्च, 2018 : 8.1%
1 अप्रैल, 2018 – 30 जून, 2018 : 8.1%
1 जुलाई, 2018 – 30 सितंबर, 2018 : 8.1%
1 अक्टूबर, 2018 – 31 दिसंबर, 2018 : 8.5%
1 जनवरी 2019 – 31 मार्च, 2019 : 8.5%
आइए जानें सुकन्या समृद्धि स्कीम स्कीम के बारे में…
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हों और फिक्स्ड डिपॉजिट में गिरते ब्याज दर से परेशान हों, सुकन्या समृद्धि स्कीम उनके लिए बेहतरीन कदम साबित हो सकती है. आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि स्कीम में खाता माता-पिता या कानूनी अभिभावक उसके नाम से खुलवाया जा सकता हैं. बेटी के जन्म से उसके 10 साल की उम्र तक यह खाता खुलता है.
नियमों के मुताबिक, एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है. यानी एक बच्ची के लिए दो खाते नहीं खोले जा सकते हैं.
खाता खुलवाते समय बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है. इसके साथ ही बेटी और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना पड़ता है.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते. निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है.
कहां खुलेगा खाता- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में भी आप ये खाता खोल सकते है. इससे जुड़ी जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: https://www.sbi.co.in/portal/web/govt-banking/sukanya-samriddhi-yojana
>> खाते में कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से रकम जमा कर सकते हैं, जिसे बैंक स्वीकार करता हो.
>> इसके लिए पैसे जमा करने वाले और खाताधारक का नाम लिखना जरूरी है. खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी पैसे जमा कर सकते हैं.
>> शर्त यह है कि उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद हो. अगर खाते में चेक या ड्राफ्ट से पैसे जमा किए जाते हैं तो क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा. जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह कैलकुलेशन होगा.
>> इस स्कीम में किए जाने वाले निवेश पर टैक्स छूट के साथ इससे मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री होता है. खाता खोलने के लिए 250 रुपये काफी हैं, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में पैसे जमा कराये जा सकते हैं.
>> किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपये जरूर जमा कराया जाना चाहिए. किसी एक वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता.
कब-कब निकाल सकते हैं खाते से पैसा – खाताधारक की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है.
>> इनमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल हैं. इसमें खाते में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50 फीसदी निकाला जा सकता है. खाते से यह निकासी तभी संभव है.
>> अगर अकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले. अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की जरूरत होती है.
ट्रांसफर भी करा सकते हैं खाता- यह खाता देशभर में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है. शर्त यह है कि जिस बेटी के नाम से खाता खुला है वह एक जगह से कहीं और शिफ्ट हो रही है.
>> ट्रांसफर में कोई फीस नहीं लगती है. इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता-पिता/अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ता है.
>> अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकानी पड़ेगा जहां खाता खोला गया है.
कब बंद होगा खाता- खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है.
>> SSY खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है. 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाये तब तक रकम जमा कराई जा सकती है.
>> बच्ची के 24 से 30 साल के होने तक जब SSY खाता मैच्योर हो जाए, उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा.
अब बदल गए ये 4 नियम
अब डिफॉल्ट अकाउंट पर मिलेगा ज्यादा ब्याज
इस स्कीम के नियम के तहत अगर एक वित्त वर्ष के दौरान सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 250 रुपये ही जमा किया जाता था तो इसे डिफॉल्ट अकाउंट (SSY Default Account) माना जाता था. सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किये गये नियम के तहत अब ऐसे डिफॉल्ट अकाउंट में जमा रकम उतना ही ब्याज मिलेगा, जितना इस स्कीम के लिये तय किया गया था. इसके पहले ऐसे अकाउंट पर पोस्ट आॅफिस बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज दर के बराबर मिलता था. सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर वर्तमान में 8.7 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. वहीं, पोस्ट आॅफिस बचत खाते पर 4 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. ऐसे में अब इस स्कीम के डिफॉल्ट अकाउंट पर 4.7 फीसदी ज्यादा ब्याज मिलेगा.
अकाउंट संचालन का भी नियम बदला
नये नियम के तहत 18 साल की आयु होने के बाद बच्ची खुद ही अपने अकाउंट का संचालन कर सकती है. पहले यह आयु 10 साल की थी. जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, तो अभिभावक को बच्ची से संबंधित दस्तावेज पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होगा.
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दो बच्चियों का अकाउंट खुलवाने के लिये जरूरी होंगे ये डॉक्युमेंट्स
अब दो से अधिक बच्चियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने की जरूरत पड़ेगी. नए नियम के मुताबिक, अगर दो से अधिक बच्ची का खाता खुलवाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ-साथ एक हलफनामा देना भी जरूरी होगा. इससे पहले, गार्जियन को बच्ची का केवल मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत होती थी.
प्रीमैच्योर क्लोजर का नियम बदला
नए नियम के तहत अगर बच्ची की मौत होने या सहानुभूति के आधार पर अकाउंट को मैच्योरिटी अवधि से पहले बंद किया जा सकता है. यहां सहानुभूति का तात्पर्य है किसी जानलेवा बीमारी का इलाज या अभिभावक की मौत से है. ऐसी स्थिति में पैसों की जरूरत पूरा करने के लिए मैच्योरिटी से पहले भी अकाउंट बंद की जा सकती है. इससे पहले, सुकन्य समृद्धि अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले तभी बंद किया जा सकता था, जब अकाउंटहोल्डर की मौत हो गई हो या बच्ची का निवास स्थान बदल गया हो.
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