हालांकि ज्यादातर मामलों में इसे अब सभी के लिए खोल दिया गया है, कुछ क्षेत्रों में अभी भी कुछ प्रतिबंध बरकरार हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जहां पिछले कुछ समय से Covid-19 संक्रमण के पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं।
यहां हम आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच ड्राइविंग के दिशानिर्देशों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।
दिल्ली और नोएडा के बीच ड्राइविंग:
गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के अनुसार, यातायात के लिए अंतर-राज्यीय सीमाएं खोलने के लिए केंद्र की मंजूरी के बावजूद, नोएडा-दिल्ली की सीमा राष्ट्रीय राजधानी से लोगों के आने-जाने के लिए बंद रहेगी। रविवार को, नोएडा जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 5.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि यह फैसला उन रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है कि पिछले 20 दिनों में जिले में पाए गए 42 फीसदी कोरोना वायरस मामलों को दिल्ली में ट्रैक किया गया है।
बयान में कहा गया है, “इसलिए, सार्वजनिक हित में यह फैसला लिया गया है कि राज्य की सीमा के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी।”
आवश्यक सेवाओं और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पास के अलावा, दिल्ली-नोएडा सीमा 21 अप्रैल से सील है।
हालांकि, अच्छी खबर यह है कि आवश्यक सेवाओं में लोगों को अब सीमाओं के बीच जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।
इससे पहले रविवार को, उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरराज्यीय यात्रा की अनुमति दी, लेकिन नई दिल्ली से सटे लोगों की आवाजाही पर फैसला लेने का अधिकार गाजियाबाद और नोएडा के जिला प्रशासन पर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने पीटीआई से कहा, “व्यक्तियों या वस्तुओं की राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है।”
लेकिन इसके साथ ही, आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के कंटेनमेंट क्षेत्रों से एनसीआर क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
यदि आपका घर प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किसी भी कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आता है, तो सभी गैर-आवश्यक आवाजाही पर प्रतिबंधित बरकरार रहेगा।
दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ड्राइविंग:
लॉकडाउन 4.0 के ज्यादातर समय में नियमित यातायात की आवाजाही के लिए दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की सीमा को भी सील कर दिया गया था। वाहनों की अंतर-राज्यीय आवाजाही को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार की सलाह के बाद, राज्य सरकार ने तीन-चरण में लॉकडाउन से बाहर निकलने के दिशानिर्देश जारी किए हैं।
लॉकडाउन 5.0 के पहले चरण के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य परिवहन विभाग अंतरराज्यीय और अंतर-जिला बस मार्गों की समय सारणी जारी करेगा, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
अंतरराज्यीय आवाजाही की अनुमति से गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों से दिल्ली में काम के लिए रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
लॉकडाउन 5.0 के दौरान यात्रा करने के लिए दिशानिर्देश
निजी वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के लिए नियम पिछले लॉकडाउन चरण के जैसे ही रहेंगे। जिसका मतलब है, चालक के अलावा दो से ज्यादा लोग एक वाहन के अंदर यात्रा नहीं कर सकेंगे। दोपहिया वाहनों के लिए भी, लॉकडाउन के पिछले चरण में जारी किए गए दिशानिर्देश जारी रहेंगे। किसी को भी अपने वाहन को बाहर ले जाने के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
बाहर निकलने के समय में लॉकडाउन 4.0 की तुलना में बदलाव आया है। शाम 7 से सुबह 7 बजे के कर्फ्यू की जगह अब लोग सुबह 5 बजे घर से निकल सकेंगे। अब कर्फ्यू रात 9 बजे लगाया जाएगा, जिससे यात्रियों को घर लौटने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।
सार
लॉकडाउन 5.0 या Unlock 1.0 आप इसे चाहे कुछ भी कहना पसंद करें, लॉकडाउन के पिछले चरण की तुलना में इसमें कई सहूलियतें दी जा रही हैं। इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा भी की जा सकेगी।
विस्तार
हालांकि ज्यादातर मामलों में इसे अब सभी के लिए खोल दिया गया है, कुछ क्षेत्रों में अभी भी कुछ प्रतिबंध बरकरार हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जहां पिछले कुछ समय से Covid-19 संक्रमण के पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं।
यहां हम आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच ड्राइविंग के दिशानिर्देशों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।
Delhi-Noida Border
– फोटो : ANI
दिल्ली और नोएडा के बीच ड्राइविंग:
गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के अनुसार, यातायात के लिए अंतर-राज्यीय सीमाएं खोलने के लिए केंद्र की मंजूरी के बावजूद, नोएडा-दिल्ली की सीमा राष्ट्रीय राजधानी से लोगों के आने-जाने के लिए बंद रहेगी। रविवार को, नोएडा जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 5.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि यह फैसला उन रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है कि पिछले 20 दिनों में जिले में पाए गए 42 फीसदी कोरोना वायरस मामलों को दिल्ली में ट्रैक किया गया है।

यूपी पुलिस
– फोटो : ट्विटर
बयान में कहा गया है, “इसलिए, सार्वजनिक हित में यह फैसला लिया गया है कि राज्य की सीमा के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी।”
आवश्यक सेवाओं और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पास के अलावा, दिल्ली-नोएडा सीमा 21 अप्रैल से सील है।
हालांकि, अच्छी खबर यह है कि आवश्यक सेवाओं में लोगों को अब सीमाओं के बीच जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।

दिल्ली से सटी नोएडा गाजियाबाद सीमा सील होने से लगा जाम
– फोटो : जी पाल
इससे पहले रविवार को, उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरराज्यीय यात्रा की अनुमति दी, लेकिन नई दिल्ली से सटे लोगों की आवाजाही पर फैसला लेने का अधिकार गाजियाबाद और नोएडा के जिला प्रशासन पर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने पीटीआई से कहा, “व्यक्तियों या वस्तुओं की राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है।”
लेकिन इसके साथ ही, आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के कंटेनमेंट क्षेत्रों से एनसीआर क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
यदि आपका घर प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किसी भी कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आता है, तो सभी गैर-आवश्यक आवाजाही पर प्रतिबंधित बरकरार रहेगा।

दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर
– फोटो : शुभम बंसल
दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ड्राइविंग:
लॉकडाउन 4.0 के ज्यादातर समय में नियमित यातायात की आवाजाही के लिए दिल्ली और गुरुग्राम के बीच की सीमा को भी सील कर दिया गया था। वाहनों की अंतर-राज्यीय आवाजाही को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार की सलाह के बाद, राज्य सरकार ने तीन-चरण में लॉकडाउन से बाहर निकलने के दिशानिर्देश जारी किए हैं।
लॉकडाउन 5.0 के पहले चरण के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य परिवहन विभाग अंतरराज्यीय और अंतर-जिला बस मार्गों की समय सारणी जारी करेगा, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
अंतरराज्यीय आवाजाही की अनुमति से गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों से दिल्ली में काम के लिए रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

Police in Lockdown
– फोटो : PTI
लॉकडाउन 5.0 के दौरान यात्रा करने के लिए दिशानिर्देश
निजी वाहनों और सार्वजनिक परिवहन के लिए नियम पिछले लॉकडाउन चरण के जैसे ही रहेंगे। जिसका मतलब है, चालक के अलावा दो से ज्यादा लोग एक वाहन के अंदर यात्रा नहीं कर सकेंगे। दोपहिया वाहनों के लिए भी, लॉकडाउन के पिछले चरण में जारी किए गए दिशानिर्देश जारी रहेंगे। किसी को भी अपने वाहन को बाहर ले जाने के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
बाहर निकलने के समय में लॉकडाउन 4.0 की तुलना में बदलाव आया है। शाम 7 से सुबह 7 बजे के कर्फ्यू की जगह अब लोग सुबह 5 बजे घर से निकल सकेंगे। अब कर्फ्यू रात 9 बजे लगाया जाएगा, जिससे यात्रियों को घर लौटने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा।
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